तेजोमहालय केस में बड़ा अपडेट: पक्षकार बनने की अर्जी खारिज, लगातार गैरहाजिरी पर कोर्ट ने लिया एक्शन
तेजोमहालय केस में पक्षकार बनने के लिए कामरेड भजनलाल की अर्जी लगातार गैरहाजिरी के चलते अदालत ने खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
आगरा। तेजोमहालय मामले में गुरुवार को सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-2 की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए कामरेड भजनलाल की ओर से दाखिल प्रार्थनापत्र को लगातार अनुपस्थिति के चलते खारिज कर दिया। अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया था, लेकिन निर्धारित सुनवाई के दौरान भजनलाल और उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।
यह मामला श्री भगवान तेजोमहादेव, तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार आदि से संबंधित है। मामले की सुनवाई के दौरान कामरेड भजनलाल की ओर से दाखिल प्रार्थनापत्र पर विचार किया गया। उन्होंने मुकदमे में विपक्षी के रूप में शामिल किए जाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 10 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था।
प्रार्थनापत्र लंबे समय से निस्तारण के लिए लंबित था। अदालत की ओर से भजनलाल को अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया गया था, लेकिन वह और उनके अधिवक्ता लगातार सुनवाई से अनुपस्थित रहे। इसके बाद वादी पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से प्रार्थनापत्र को खारिज करने का अनुरोध किया।
अदालत ने वादी पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए कामरेड भजनलाल के पक्षकार बनने संबंधी प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। मामले में अब अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ता अदालत में उपस्थित रहे। मामले की आगे की कार्यवाही अगली निर्धारित तारीख पर होगी।
यह खबर उपलब्ध न्यायालयी कार्यवाही और पक्षकारों द्वारा बताए गए विवरण पर आधारित है। मामले में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष संबंधित अदालत के आगामी आदेशों पर निर्भर करेगा।