राष्ट्रीय लोक अदालत में मौका, आगरा में दो लाख से ज्यादा ट्रैफिक चालान का होगा निपटारा
12 सितंबर को आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक चालानों का निस्तारण किया जाएगा। दो लाख से अधिक वाहन मालिकों को मैसेज भेजे जा चुके हैं।
आगरा। जिले में लंबे समय से लंबित यातायात चालानों के निस्तारण के लिए 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यातायात पुलिस और न्याय प्रशासन की संयुक्त पहल के तहत वाहन स्वामियों को उनके बकाया चालानों के निपटारे के लिए जानकारी दी जा रही है।
आगरा में करीब तीन लाख वाहनों के चालान न्यायालयों में लंबित बताए जा रहे हैं। इन पुराने चालानों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत को आसान और सुविधाजनक माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। इसके तहत वाहन मालिक निर्धारित न्यायालय में पहुंचकर अपने लंबित चालानों का निस्तारण करा सकेंगे।
दो लाख से अधिक वाहन मालिकों को भेजे गए मैसेज
न्यायालय के निर्देश पर यातायात पुलिस ने अब तक दो लाख से अधिक वाहन स्वामियों के मोबाइल नंबरों पर मैसेज भेजे हैं। इन संदेशों के जरिए वाहन मालिकों को 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी जा रही है।
यातायात पुलिस का उद्देश्य अधिक से अधिक वाहन मालिकों तक सूचना पहुंचाना है, ताकि पुराने चालानों का समय पर निस्तारण हो सके और लोगों को अनावश्यक रूप से न्यायालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
लोक अदालत में आसानी से हो सकेगा चालानों का निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित यातायात चालानों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन वाहन स्वामियों को चालान निस्तारण से संबंधित मैसेज प्राप्त हुआ है, वे 12 सितंबर को संबंधित न्यायालय परिसर में पहुंचकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
इस पहल से लंबे समय से लंबित मामलों की संख्या कम करने के साथ-साथ वाहन मालिकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
यातायात पुलिस ने बढ़ाई जागरूकता
पिछले दिनों हुई बैठक में न्यायालय की ओर से यातायात पुलिस को निर्देश दिए गए थे कि लंबित चालानों से जुड़े वाहन मालिकों तक समय रहते सूचना पहुंचाई जाए। इसके बाद पुलिस की टीम मोबाइल मैसेज के माध्यम से लोगों को लोक अदालत में चालान निस्तारण की जानकारी दे रही है।
डीसीपी यातायात सोनम कुमार के अनुसार, न्यायालय के निर्देशों के तहत दो लाख से अधिक वाहन स्वामियों को मैसेज भेजे जा चुके हैं। यातायात पुलिस की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने पुराने लंबित चालानों का निस्तारण करा सकें।
वाहन मालिकों के लिए जरूरी जानकारी
अगर आपके वाहन का कोई पुराना यातायात चालान न्यायालय में लंबित है और आपको लोक अदालत से संबंधित मैसेज मिला है, तो 12 सितंबर को संबंधित न्यायालय में जाकर चालान निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली जा सकती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का सरल और सुविधाजनक तरीके से समाधान उपलब्ध कराना है। आगरा में बड़ी संख्या में लंबित यातायात चालानों को देखते हुए यह पहल वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।