पति को मारकर नीले-ड्रम में भरने वाली मुस्कान को फांसी: प्रेमी साहिल को भी सजा-ए-मौत; मेरठ कोर्ट में बोली- मेरी बच्चियों का ध्यान रखना
मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई। मामले ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं।
मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई। दोनों पर सौरभ राजपूत की हत्या करने का आरोप था। इस मामले ने पूरे देश में काफी सुर्खियां बटोरी थीं।
मामले के अनुसार, मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले के बाद चर्चित हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
सौरभ राजपूत हत्याकांड ने रिश्तों में विश्वास, विश्वासघात और अपराध जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर समाज में व्यापक चर्चा छेड़ दी थी। अदालत के फैसले को इस मामले में एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।